राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, आतिशबाजी और ड्रोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, आतिशबाजी और ड्रोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
पायलटों ने शिकायत की थी कि भोपाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय पटाखों या लेजर बीम की वजह से उनकी आंखों में तेज रौशनी आती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्थानीय प्रशासन को संभावित खतरों के बारे में सूचित किया था।
ड्रोन के उपयोग को पूरी तरह से निषेधित कर दिया गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में:
1. लालघाटी से संत नगर, बैरागढ़, मुबारकपुर चौराहा, और करोंद चौराहे तक।
2. लालघाटी से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकबुर चौराहा क्षेत्र तक, और विमानतल से करोंद चौराहे तक।
इन क्षेत्रों में किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह या किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम या लाइट का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।